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MORI पुलिस ने 4 नशा तस्करों पर लगाया गैंगस्टर एक्ट

मोरी uttarkashi,, पुलिस ने 4 नशा तस्करों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई है। जनपद में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लागने के लिए पुलिस कप्तान कमलेश उपाध्याय द्वारा अधीनस्थों को अपराधियों की धर पक्कड के साथ संलिप्त लोगों व अभ्यस्त अपराधियों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई के निर्देश दिये हैं।

इसी क्रम में सीओ जनक सिंह पंवार के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष मोरी दीपक रावत द्वारा अवैध नशे के कारोबार में लगातार संलिप्त रहने पर गैंग लीडर सावेज सहित जावेद, शहनवाज आलम व जितेन्द्र कुमार के खिलाफ गैंग चार्ट तैयार कर उच्चाधिकारियों को प्रेषित किया गया था। जिसके बाद जिलाधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त पुलिस द्वारा उक्त चारों नशे के सौदागरों के विरुद्ध कल 25 मार्च 2026 को थाना मोरी धारा- 2ख(ii) /3 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम- 1986 (गैंगस्टर एक्ट), के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। उक्त चारों अभियुक्त संगठित रुप से नशे के अवैध कारोबार में लगातार लिप्त रहते थे। जो पहाड़ी क्षेत्र से चरस इकट्ठा कर तराई मे नशा तस्करी का अवैध धंधा करते थे। 4 अभियुक्तों मे 3 सदस्य अंतरराज्यीय गिरोह के हैं।

आरोपियों के नाम

  • सावेज (30) पुत्र शहजाद निवासी तलहेडी बुजुर्ग थाना देवबन्द, सहारनपुर उत्तरप्रदेश, उम्र 30 वर्ष
  • जावेद (36) पुत्र जनवर हुसैन निवासी ब्राह्नणवाला, निरंजनपुर पटेलनगर, देहरादून उम्र 36 वर्ष
  • शहनवाज (35) पुत्र अमीर आलम निवासी ग्राम सापंला खत्री थाना देवबन्द, सहारनपुर उत्तरप्रदेश, उम्र 35 वर्ष
  • जितेन्द्र कुमार (33) पुत्र सुभाष चन्द्र निवासी ग्राम डिग्गी ढस्का, ननौता, उत्तरप्रदेश उम्र 33 वर्ष।

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