नैनीताल,, हाईकोर्ट ने शहरी विकास निदेशालय के बर्खास्तगी वाले आदेश पर रोक लगाते नगर पंचायत अध्यक्ष हरिमोहन सिंह नेगी को राहत दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार, शहरी विकास विभाग व उत्तरकाशी डीएम को इस मामले में तीन सप्ताह के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए हैं।
शुक्रवार को न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के सामने मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार नगर पंचायत अध्यक्ष पुरोला हरिमोहन सिंह नेगी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि एक अगस्त 2023 को सरकार ने पद से हटा दिया था। कहा कि राजनीति द्वेष के कारण उन पर कार्रवाई की गई है।आपको बताते चलें कि नगर पंचायत अध्यक्ष हरिमोहन नेगी पर राज्य वित्त, 15वां वित्त व अन्य मद में वित्तीय अनियमितता का आरोप था। उनके खिलाफ दो पार्षदों ने निर्माण कार्यों में अनियमितताओं का आरोप लगाया था। जिनकी जांच के लिए राज्य सरकार की ओर से जांच समितियां गठित की और लगातार लंबी जांच के बाद शहरी निदेशालय ने उन्हें पद से हटा दिया था। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में बताया गया कि उन्होंने अपने पद का दुरूपयोग नहीं किया है। नगर पंचायत अध्यक्ष हरिमोहन नेगी को हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद कांग्रेसियों और उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद नेगी ने बताया कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। जिसने भी मेरे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची है, उनको मुंहतोड़ जवाब मिल गया है।