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मोरी पुलिस ने 549 Gram भांग के साथ 1 तस्कर दबोचा

मोरी uttarkashi,, पुलिस ने 549 Gram भांग के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ थाना मोरी पर NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। विधिक कार्यवाही गतिमान है।

उत्तरकाशी पुलिस ने कप्तान IPS अमित श्रीवास्तव के निर्देशन में “ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन-2025” को अमलीजामा पहनाते अवैध नशा तस्करों पर कार्यवाही की है। गुरुवार को सीओ बड़कोट सुरेन्द्र सिंह भंडारी के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष मोरी रणवीर सिंह चौहान के नेतृत्व में चैकिंग अभियान चलाते नैटवाड़–मोरी रोड़ निचला नासना के पास से वरुण (23) पुत्र संजय निवासी 64/3 चख्खू मोहल्ला देहरादून को Polo car संख्या UK08Y-4855 से  चरस की तस्करी करते दबोचा है। आरोपी युवक के कब्जे से 549 Gram भांग (चरस) बरामद की है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर युवक के खिलाफ थाना मोरी पर NDPS Act के तहत में मुकदमा दर्ज किया है। तस्कर का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। विधिक कार्यवाही प्रचलन में है।

पुलिस टीम

  • थानाध्यक्ष मोरी, रणवीर सिंह चौहान
  • सिपाही गणेश राणा
  • सिपाही अनिल तोमर
  • सिपाही सत्यपाल

निवेश के नाम पर  धोखाधड़ी करने वाले 2 शातिर चढ़े पुलिस के हत्थे

धरासू uttarkashi,, चिन्यालीसौड़ क्षेत्र में जनवृद्धि परिवार निधि लिमिटेड शाखा, सूलीठांग के निदेशक रमेश चन्द्र नौटियाल, आयुषी गोयल, सुरेश चन्द्र नौटियाल एवं कर्मचारी नरेन्द्र सिंह पंवार, मनोज सिंह रावत के द्वारा विभिन्न ग्राहकों से अपनी शाखा में DDS/MIS/FD/RD धनराशि निवेश करवाकर परिपक्व होने पर पैसे वापस न कर धोखाधड़ी की गयी थी। जिस संबंध में पीड़ित की तहरीर के आधार पर मई 2024 में पुलिस द्वारा थाना धरासू में रमेश चन्द्र नौटियाल आदि पर धारा 420 भादवि में अभियोग पंजीकृत किया गया था। प्रकरण पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी के संज्ञान मे आते ही उनके द्वारा मामले की गम्भीरता को देखते क्षेत्राधिकारी उत्तरकाशी एवं प्रभारी निरीक्षक धरासू को साक्ष्य एकत्रित कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिये गये। प्रभारी निरीक्षक धरासू इंस्पेक्टर दिनेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान जांच में पाया गया कि जनवृद्धि परिवार निधि लिमिटेड शाखा सूलीठांग के निदेशक 1-रमेश चन्द्र नौटियाल 2-आयुषी गोयल 3-सुरेश चन्द्र नौटियाल द्वारा विभिन्न ग्राहकों से धनराशि DDS/MIS/FD/RD में निवेश करवाकर करीब एक करोड़ से अधिक धनराशि की धोखाधडी की गयी है। साक्ष्य संकलन के आधार पर उक्त अभियोग में धारा 3/21 BUDS Act 2019 एवं धारा 3 UPID Act 2005 की बढोतरी की गयी। गुरुवार को धरासू पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के उक्त प्रकरण में दो मुख्य आरोपियों रमेश चन्द्र (55) पुत्र नीलांबर दत्त नौटियाल और सुरेश चन्द्र (48) पुत्र श्री जमुना प्रसाद नौटियाल निवासी ग्राम गुलाडी थाना बड़कोट जनपद उत्तरकाशी को धरासू बैण्ड के पास से गिरफ्तार किया गया है। विधिक कार्यवाही गतिमान है।

पुलिस टीम

  • SSI अनूप सिंह नयाल
  • ASI शंकर सिंह
  • HC कमल नेगी
  • HC नीरज गुलेरिया
  • सिपाही राकेश

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