Purola उत्तरकाशी,, नगर पंचायत क्षेत्र में आज धारा 144 लागू की गई है। धारा 144 आज से 19 जून 2023 तक लागू रहेगी। नगर क्षेत्र में किसी भी व्यक्तियों द्वारा विगत घटनाओं के प्रतिक्रियास्वरूप प्रदर्शन रैली या बैठक आयोजित कर शांति एवं कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास किया जा सकता है। इस हेतु धारा 144 लागू की गई है। धारा का उल्लंघन करने पर धारा 188 भ.द.वि. के अंर्तगत दंडनीय होगा। जिला प्रशासन ने जनसामान्य से अपील की है कि शांति व्यवस्था बनाएं रखने में सहयोग के साथ ही निषेधाज्ञा का पालन करें।
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