Dehradun,, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सोमवार को सचिवालय में भू–कानून के संबंध में जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान भू–कानून के प्रावधानों के विपरीत भूमि की खरीद/फरोख्त अथवा भूमि खरीद सम्बंधित अनुमति के किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर ZALR Act के Sec 166/167 के तहत मुकदमा दर्ज करने के कड़े निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि विशेष प्रयोजन हेतु भू अनुमति प्राप्त होने पर भी उस भूमि का उस विशेष उद्देश्य के लिए उपयोग न करने पर अथवा किसी भी प्रकार से भू कानून के उल्लंघन की दशा में डीएम द्वारा कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने राज्य के 11 जनपदों से भूमि कानून संबंधी रिपोर्ट प्राप्त होने पर हरिद्वार तथा नैनीताल जनपद से भी मंगलवार तक रिपोर्ट तलब की।
ये रहे उपस्थित : प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, चंद्रेश यादव सहित सभी जिलों के जिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।