नैनीताल uttarkashi,, बड़कोट पालिकाध्यक्ष विनोद डोभाल ‘कुतरू’ को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने प्रशासन द्वारा जनपद उत्तरकाशी के तहसील बड़कोट कोटियाल गांव (जट्टा) में चल रहे स्टोन क्रशर पर की गई सीज और जुर्माने के कार्यवाही पर लगाई रोक, राज्य सरकार से मांग जवाब।
आपको बताते चलें कि 27 फरवरी की रात को एसडीएम बड़कोट, जिला खनन अधिकारी उत्तरकाशी, राजस्व अधिकारियों व पुरोला थाने की पुलिस ने विनोद डोभाल के “मैसर्स अस्तित्व अन्नतराज इंटरप्राइजेज” पर छापा मारा। प्रशासन ने मौके पर अवैध खनन व भंडारण होना पाते हुए स्टोन क्रशर को सीज करने के निर्देश देते हुए 17.50 लाख का जुर्माना लगाया था। जिसके बाद पालिकाध्यक्ष कुतरू की तरफ से प्रशासन के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देते वरिष्ठ अधिवक्ता अवतार सिंह रावत ने कोर्ट को बताया है, कि यह स्टोन क्रशर खनन नीतियों का पालन कर स्थापित है। किन्तु याचिकाकर्ता के बड़कोट नगर पालिका का निर्दलीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद राजनीतिक विद्वेष की भावना के कारण उनके स्टोन क्रशर को सीज किया गया है। प्रशासन ने इससे पहले भी उनके स्टोन क्रशर के खिलाफ कार्यवाही की है और करीब 13 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने याचिका की सुनवाई के बाद उक्त स्टोन क्रशर को सीज करने व जुर्माना लगाने के प्रशासन के आदेश पर रोक लगाते हुए सरकार को जवाब देने के निर्देश दिए हैं।